'ख़ान सर' पर एफ़आईआर मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, सीटू तिवारी, बीबीसी संवाददाता

पटना हाई कोर्ट में फ़ैज़ल ख़ान उर्फ़ ख़ान सर ने एक याचिका दायर कर अपने ऊपर दर्ज एफ़आईआर को निरस्त करने की मांग की है.
दो जून को तक़रीबन साढ़े 10 बजे मुसल्लहपुर हाट स्थित ख़ान ग्लोबल स्टडीज़ पर हमला हुआ था, जिसमें कोचिंग सेंटर के गार्ड चुनचुन को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.
इसी दौरान के एक वायरल वीडियो में ख़ान सर के दो बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह फ़ायरिंग करते दिख रहे थे. इस वीडियो के आधार पर कदमकुआं पुलिस ने फै़ज़ल ख़ान और उनके दो बॉडीगार्ड पर एफ़आईआर दर्ज की है.
बुधवार को जस्टिस चंद्रशेखर झा की एक जज की बेंच ने ख़ान सर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार हफ़्ते के अंदर जवाब देने को कहा है.
राज्य सरकार की तरफ़ से महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) पीके शाही के सहायक अधिवक्ता प्रभु नारायण शर्मा ने पक्ष रखा.
वहीं ख़ान सर की तरफ़ से वकील अभिषेक कुमार ने उनका पक्ष रखा. इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.
वहीं बेऊर जेल में बंद ज्ञान बिन्दु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद ने पटना ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में नियमित जमानत की याचिका दायर की है.
इससे पहले मंगलवार को रौशन आनंद की जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने रद्द कर दी थी.





